हाथरस-31 मई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सासनी के छेडछाड,हत्या का प्रयास व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 9 अभियुक्तगणो को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
पुलिस के मुताबिक थाना सासनी पर पंजीकृत मुकददमा वर्ष 2018 धारा 147,148,149,354,452,307,323,504,506 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम दुर्गा उर्फ दुर्गपाल पुत्र गनेशीलाल, चिकनी उर्फ नरेश कुमार पुत्र गनेशीलाल, काला उर्फ नेम सिंह पुत्र गनेशीलाल, सोवरन सिंह पुत्र गुलाब सिंह, जयवीर पुत्र बिजेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्र गुलाब सिंह, पप्पू पुत्र गुलाब सिंह, बन्टी पुत्र बिजेन्द्र, भूरा उर्फ ओमप्रकाश पुत्र गनेशीलाल निवासीगण भोजगढी थाना सासनी के विरुद्ध पंजीकृत कराया था ।। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया | हत्या जैसे संगीन अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगो को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।। प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट) प्रथम द्वारा सभी अभियुक्तगण दुर्गा उर्फ दुर्गपाल पुत्र गनेशीलाल, चिकनी उर्फ नरेश कुमार पुत्र गनेशीलाल, काला उर्फ नेम सिंह पुत्र गनेशीलाल, सोवरन सिंह पुत्र गुलाब सिंह, जयवीर पुत्र बिजेन्द्र, बिजेन्द्र पुत्र गुलाब सिंह, पप्पू पुत्र गुलाब सिंह, बन्टी पुत्र बिजेन्द्र, भूरा उर्फ ओमप्रकाश उपरोक्त को धारा 147 भादवि के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि के अन्तर्गत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 1हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड , धारा 452 भादवि के अन्तर्गत 7 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि के अन्तर्गत 1 वर्ष के कठोर कारावास व 1हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 1हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 307 भादवि सपठित धारा 149 भादवि व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश कुमार द्वारा की गई।