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December 8, 2024 3:54 pm

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गैर इरादतन हत्या मामले में कोर्ट ने 2 को सुनाई 10 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं महिला को 7 वर्ष की सजा

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हाथरस-3 अगस्त। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सहपऊ के गैर इरादतन हत्या का प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 2 अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड व 1 अभियुक्ता को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 18 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक थाना सहपऊ पर पंजीकृत वर्ष 2020 मैं पंजीकृत मुकद्दमा धारा 323/34, 324/34, 307/34 भादवि बनाम बच्चू सिंह पुत्र राम सिंह, राजेश कुमार पुत्र बच्चू सिंह, श्रीमती देवी पत्नी बच्चू सिंह निवासीगण ग्राम खोडा थाना सहपऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशांे के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप आज ए.डी.जे. प्रथम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323/34 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास व 1000-1000 हजार रूपये अर्थ दण्ड, धारा 324/34 भादवि में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त बच्चू सिंह व राजेश उपरोक्त को धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रूपये अर्थदंड व श्रीमती देवी को धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र चैहान द्वारा की गई।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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