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October 5, 2024 8:23 am

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खाद दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारीःसैंपल भरेः5 दुकानें सस्पेंड

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हाथरस-11 सितम्बर। जिला कृषि अधिकारी आर.के. सिंह द्वारा अवगत कराया है कि कृषकों को उच्च गुणवत्ता एवं उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन की मंशा एवं जिलाधिकारी आशीष कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में तहसीलवार उर्वरक निरीक्षकों की टीम गठित कर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे की कार्यवाही के गयी।
छापेमारी के तहत उप कृषि निदेशक हंसराज तहसील सासनी, जिला कृषि अधिकारी आर.के.सिंह तहसील सिकन्द्राराऊ एवं हाथरस, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि ग्रुप-ए राहुल प्रताप सिंह तहसील सादाबाद में कुल 56 उर्वरक दुकानों आकस्मिक छापे की कार्यवाही कर 9 उर्वरक के नमुने ग्रहित किये गये, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जायेगा। स्टॉक/दर बोर्ड अपडेट न होने एवं स्टॉकध्बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत न करने पर अंकित खाद भण्डार पुरा, गुप्ता खाद बीज भण्डार लाड़पुर, वाष्र्णेय खाद भण्डार, चैधरी खाद भण्डार ऊघई, अजय फर्टीलाइजर, नगला बेरू सादाबाद कुल 5 दुकाने निलम्बित की गयी हैं। दुकाने बन्द मिलने के कारण पवन बीज भण्डार सहवाजपुर, आर.एस ट्रेडर्स सहवाजपुर, प्रधानजी कृषि सेवा केन्द्र, वाष्र्णेय खाद भण्डार जलेसर रोड , गोगाजी ट्रेडिंग एजेन्सी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
अभिलेख अपुर्ण होने के कारण बालाजी खाद भण्डार पुरा, फौजी खाद भण्डार पुरा, आध्या एण्टरप्राईजेज बढार आरती, भागीरथी ट्रेडर्स सादाबाद, जय किसान सेवा केन्द्र न.धर्मा, श्री दाऊजी बीज भण्डार दर्शना कुल 11 दुकानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपनी दुकानों पर स्टॉक/दर बोर्ड अवश्य लगायें तथा बोर्ड पर उर्वरकों की दरों को पेंट से लिखवाये, साथ ही प्रतिदिन स्टॉक की मात्रा अपडेट रखे। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर दैनिक रूप से पूर्ण करें। उर्वरक की बिक्री पॉस मशीन के द्वारा ही करें। पॉस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक भौतिक रूप में उपलब्ध स्टॉक से मिलान होना चाहिए। उर्वरक कम्पनी एवं थोक विक्रेताओं से प्राप्त उर्वरकों का पॉस मशीन के माध्यम से रीयल टाइम एकनोलेजमेंन्ट अवश्य करें। कृषक की जोत के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध करायें। साथ ही कृषक की मांग के अनुसार ही जिंक, जाइम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट आदि उत्पाद कृषकों को उपलब्ध कराये। यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने तथा निर्धारित दरों से अधिक बिक्री करने पर उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उर्वरक के सम्बन्ध में किसान भाइयों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम के मोबइल नम्बर 8126556290 एवं 9410290381 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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