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October 5, 2024 9:33 am

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अपहरण व पोक्सो एक्ट में कोर्ट ने सुनाई 3 आरोपियों को 3-3 वर्ष कारावास की सजा

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हाथरस-26 सितम्बर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सादाबाद के धारा 363,506,354क,120 बी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट, 3(2)5एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्त को 3-3 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
थाना सादाबाद पर पंजीकृत मुकददमा धारा 363,506,354क,120 बी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट, 3(2)5एससी/एसटी एक्ट बनाम श्याम उपाध्याय पु्त्र राजकुमार, मुकेश पुत्र भगवान सिंह निवासीगण मौहल्ला गौतम नगर सादाबाद, सन्तोष कुमार मिश्रा पुत्र ओमप्रकाश निवासी आनन्द नगर कॉलोनी सादाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।। प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय ए.डी.जे. पोक्सो प्रथम द्वारा अभियुक्त श्याम उपाध्याय व मुकेश उपरोक्त को 3-3 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त सन्तोष को 3 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।

dainiklalsa
Author: dainiklalsa

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