हाथरस-1 मार्च। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के छेडछाड, पोक्सो अधि. के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 3 वर्ष सश्रम कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि कोतवाली सदर पर 2018 में दर्ज कराए गए मुकद्दमा धारा 354 भादवि व 8 पोक्सो अधिनियम व 3(2)(5ं) एससी/एसटी एक्ट बनाम अनवर पुत्र काले खाँ निवासी नाई का नगला टेलीफोन एक्सचेन्ज वाली गली के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। महिला एवं बालकों सो सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशांे के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) प्रथम द्वारा अभियुक्त अनवर को धारा 354 भादवि के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
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