कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी बिभाग द्वारा पकडे गये आरोपी साहब सिंह पुत्र राम खिलाडी निवासी ऊसवा थाना सासनी जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होने के बाद न्यायायल ने अरोपी को न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत में रहने तथा तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
शासन के दिशा निर्देशानुसार अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एसपी हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में जिला मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई। तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप गुरूवार दिनांक आठ अगस्त को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ने आरोपी को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा व 2600/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है
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